
जांजगीर-चांपा में ऐतिहासिक कार्रवाई: नशे के सौदागर की ₹35 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज, जिले में पहली बार संपत्ति राजसात की बड़ी पहल
NTN NEWS REPORT// जांजगीर-चांपा,08 जनवरी 2026। जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई सामने आई है। जांजगीर-चांपा पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया के तहत अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री में दोषी आरोपी की लगभग ₹35 लाख की चल-अचल संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है। यह जिले में पहली बार हुआ है जब किसी नशे के व्यापारी की संपत्ति को राजसात (फ्रीज) किया गया है।

SAFEMA/NDPS कोर्ट मुंबई का सख्त आदेश
माननीय SAFEMA/NDPS कोर्ट, मुंबई द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार, आरोपी महेंद्र साहू पिता किशन लाल साहू, निवासी जर्वे, थाना जांजगीर, की नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित लगभग ₹35 लाख मूल्य की संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश पारित किया गया है।
कोर्ट ने NDPS अधिनियम 1985 की धारा 68(C) के उल्लंघन को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए यह कार्रवाई की है।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
महेंद्र साहू के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत पूर्व में कुल 4 अपराध जिला जांजगीर-चांपा में दर्ज हैं। इसके अलावा, NDPS विशेष न्यायालय, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा अपराध क्रमांक 487/18 में दिनांक 26.06.2019 को आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
नशे के नेटवर्क पर करारा प्रहार
यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि अब न केवल नशे के कारोबारियों को जेल भेजा जाएगा, बल्कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को भी जब्त/फ्रीज कर उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ा जाएगा।
पुलिस प्रशासन का सख्त रुख
जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसे नशे के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर बताया है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि आगे भी मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों पर इसी तरह कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह ऐतिहासिक कदम नशे के सौदागरों के लिए कड़ा संदेश है—अपराध सिर्फ सजा ही नहीं, संपत्ति भी छीन लेगा।