मारपीट के मामले में दोष सिद्ध, न्यायालय ने आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 4 लाख रुपये प्रतिकर की सजा सुनाई
जांजगीर न्यायालय का फैसला, प्रतिकर राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास का आदेश
NTN REPORT// जांजगीर-चांपा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर द्वारा मारपीट के एक मामले में आरोपी को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 138 के तहत दोषसिद्ध करते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4 लाख रुपये प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश दिया है।

प्रकरण के अनुसार आरोपी नारायण प्रसाद यादव (50 वर्ष), निवासी हसदेव विहार कॉलोनी, पुलिस अधीक्षक निवास के पीछे, जांजगीर के विरुद्ध थाना जांजगीर में दर्ज अपराध के संबंध में न्यायालय में विचारण किया गया।
मामले में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों एवं सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , जांजगीर ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 138 के अपराध में दोषी ठहराया।
न्यायालय ने अपने आदेश में आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा पीड़ित पक्ष को चार लाख रुपये प्रतिकर राशि अदा करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि आरोपी द्वारा प्रतिकर राशि निर्धारित अवधि में अदा नहीं की जाती है तो उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय ने संबंधित वारंट जारी करते हुए आरोपी को नियमानुसार जेल दाखिल कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रकरण की आगामी कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।
न्यायालय के आदेश के अनुसार मामले में विधिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।