
अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई
01 चैन माउंटेन मशीन व 08 ट्रैक्टर जब्त, बम्हनीडीह क्षेत्र की 02 अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्तियां निरस्त
NTN REPORT// जांजगीर-चांपा, 16 दिसंबर 2025।
कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज विभाग के उड़नदस्ता दल एवं राजस्व अमले द्वारा लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त वाहनों व स्थलों का औचक निरीक्षण कर कड़ी कार्रवाई की गई है।

खनिज अधिकारी अनिल कुमार साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि चांपा क्षेत्र में जांच के दौरान खनिज रेत के अवैध भंडारण स्थल से 01 ट्रैक्टर (लोडर) एवं अवैध परिवहन में संलिप्त 04 ट्रैक्टर पाए गए। अवैध भंडारण एवं परिवहन में संलिप्त पाए जाने पर इन सभी वाहनों को खनिज नियमों के तहत जब्त कर थाना चांपा में सुरक्षार्थ रखा गया है।
इसके अतिरिक्त ग्राम बरसपुर स्थित हसदेव नदी से खनिज रेत के अवैध उत्खनन में संलिप्त 01 चैन माउंटेन मशीन को जब्त कर सील किया गया है। वहीं तहसील बलौदा क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 03 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल एवं राजस्व अमला द्वारा लगातार निगरानी एवं कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनिज गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।
बम्हनीडीह क्षेत्र में रेत की 02 अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्तियां निरस्त
उल्लेखनीय है कि विगत दिवस बम्हनीडीह क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के तहत ग्राम अमोदी में मेसर्स आर बी कंस्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत गौण खनिज रेत की अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियमों का बार-बार उल्लंघन किया गया। साथ ही पाई गई अनियमितताओं का समाधान नहीं किए जाने के कारण उक्त अनुज्ञप्ति को निरस्त किया गया।
इसी प्रकार ग्राम बम्हनीडीह में मेसर्स बाबा सिद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत खनिज रेत की अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनियमितता एवं भंडारण नियमों का उल्लंघन किया गया। कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उक्त अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्ति को भी निरस्त कर दिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर एवं सतत कार्रवाई जारी रहेगी।