
नाबालिग को अश्लील फोटो भेजने वाला आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार, स्नैपचैट के जरिए करता था आपत्तिजनक चैट
NTN REPORT // रायपुर, 17 दिसंबर 2025। नाबालिग/महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में थाना खरोरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना खरोरा पुलिस द्वारा नाबालिग पीड़िता को सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील फोटो भेजने एवं आपत्तिजनक संदेश करने वाले आरोपी को दिगर प्रांत महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है।
प्रकरण में थाना खरोरा, जिला रायपुर में अपराध क्रमांक 850/25 के तहत धारा 79, 351(4), 87 भारतीय न्याय संहिता (BNS), धारा 67-ख आईटी एक्ट एवं धारा 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण:
मोईन बालम सैय्यद उर्फ मोईन काजी, पिता बालम सैय्यद, उम्र 19 वर्ष, निवासी खटोड कॉलोनी, कोल्हार रोड के पास, बेलापुर, थाना बेलापुर श्रीरामपुर, जिला अहमद नगर (अहिल्यानगर), महाराष्ट्र।
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह के दिशा-निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में की गई।
घटना का विवरण:
प्रार्थी द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 2025 को थाना खरोरा उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 02 दिसंबर 2025 को शाम लगभग 07:22 बजे प्रार्थी के मोबाइल नंबर (गोपनीय) पर मोबाइल नंबर 9156845630 एवं 9270539780 से मोईन काजी नामक व्यक्ति द्वारा नाबालिग लड़की/पीड़िता के अश्लील एवं नग्न फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गए तथा टेक्स्ट मैसेज द्वारा गंदी गाली-गलौज की गई।
रिपोर्ट पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं गवाहों के कथन दर्ज किए गए। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वीवो कंपनी का एक पुराना उपयोग में लिया गया स्क्रीन टच मोबाइल, जिसमें संबंधित व्हाट्सएप चैट, सामान्य एवं अश्लील नग्न फोटो तथा आपत्तिजनक संदेश मौजूद पाए गए, को गवाहों के समक्ष जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया।
महाराष्ट्र जाकर आरोपी की गिरफ्तारी:
विवेचना में आरोपी के महाराष्ट्र निवासी होने की पुष्टि होने पर वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर पुलिस टीम महाराष्ट्र रवाना की गई। आरोपी को उसके निवास स्थान से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध घटित करना स्वीकार किया। आरोपी का मेमोरण्डम गवाहों के समक्ष लिया गया।
मेमोरण्डम के आधार पर आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वीवो कंपनी का वी-29 स्क्रीन टच मोबाइल जप्त किया गया, जिसमें स्नैपचैट ऐप मौजूद था। स्नैपचैट में “डार्लिंग” नामक चैट फोल्डर के भीतर पीड़िता के साथ की गई अश्लील बातचीत, सामान्य एवं अश्लील फोटो पाए गए, जिन्हें गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त किया गया।
न्यायिक कार्रवाई:
प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अपराध घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके परिजनों को सूचना दी गई तथा आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।