
जांजगीर-चांपा में सियासी भूचाल: जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड
NTN NEWS REPORT// जांजगीर-चांपा। जिले की राजनीति में शुक्रवार को उस समय बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी और गबन के गंभीर मामले में कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर जिला जेल जांजगीर दाखिल किया गया। विधायक को 22 जनवरी 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

42.78 लाख की धोखाधड़ी का मामला
मामले की शुरुआत प्रार्थी राम कुमार शर्मा (उम्र 46 वर्ष), निवासी परसा पाली, थाना सारागांव की शिकायत से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विधायक बालेश्वर साहू एवं सह-आरोपी गौतम राठौर द्वारा प्रार्थी के साथ कुल 42 लाख 78 हजार रुपए की धोखाधड़ी की गई।
शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कराई गई, जिसमें आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद थाना चांपा में अपराध क्रमांक 450/2025 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 भादवि के तहत दिनांक 03 अक्टूबर 2025 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
चालान पेश, जमानत खारिज
पुलिस द्वारा विवेचना एवं साक्ष्य संग्रह पूर्ण किए जाने के बाद अभियोग पत्र तैयार कर 09 जनवरी 2026 को माननीय CJM न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा चालान स्वीकार किए जाने के पश्चात जेल वारंट जारी किया गया।
इसके बाद विधायक द्वारा उसी न्यायालय में नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। जमानत निरस्त होने के पश्चात पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर जिला जेल जांजगीर दाखिल कर दिया।
22 जनवरी तक जेल में रहेंगे विधायक
न्यायालय के आदेशानुसार विधायक बालेश्वर साहू को 22 जनवरी 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस कार्रवाई के बाद जिले की राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
मामले में सह-आरोपी गौतम राठौर की भूमिका को लेकर भी पुलिस की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।