
बिना अनुमति प्रार्थना सभा पर पुलिस की कार्रवाई, 6 गिरफ्तार
BNSS की धाराओं में केस दर्ज, तहसील न्यायालय में किया गया पेश
NTN NEWS REPORT, जांजगीर-चांपा | 15 मार्च 2026
जांजगीर-चांपा जिले के थाना शिवरीनारायण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरौद तिवारीपारा में बिना अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित करने और शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति बनने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की विभिन्न धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए तहसील न्यायालय में पेश किया गया।
क्या है पूरा मामला
पुलिस के अनुसार 15 मार्च 2026 को सूचना मिली कि ग्राम खरौद तिवारीपारा में रमाशंकर साहू अपने निवास पर कुछ लोगों को एकत्रित कर बिना प्रशासनिक अनुमति के प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे हैं। इसकी जानकारी मोहल्ले के अन्य निवासियों को होने पर उन्होंने आपत्ति जताई और विरोध शुरू कर दिया।
बताया गया कि इस दौरान वहां मौजूद कुछ महिला एवं पुरुषों द्वारा मोहल्लेवासियों के साथ विवाद और हंगामा किया गया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई।
पुलिस ने संभाला मोर्चा
सूचना मिलते ही थाना शिवरीनारायण पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस एवं गवाहों की उपस्थिति में संबंधित व्यक्तियों को कई बार समझाइश दी गई, लेकिन वे उत्तेजित होकर जोर-जोर से चिल्लाने लगे। इससे गांव में भय और अशांति का माहौल बन गया।
स्थिति की गंभीरता और संभावित अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।
इन लोगों पर हुई कार्रवाई
पुलिस ने निम्नलिखित आरोपियों को गिरफ्तार किया—
- येनिवेश साहू (21 वर्ष)
- किशन यादव (23 वर्ष)
- रमाशंकर साहू (47 वर्ष), निवासी खरौद
- मोतीलाल रात्रे (35 वर्ष), निवासी सेमरिया, थाना बिर्रा
- दो अन्य महिलाएं
सभी आरोपियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 एवं 135(3) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए प्रकरण तैयार कर संबंधित तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
पुलिस टीम की भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी राजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना शिवरीनारायण की टीम ने अहम भूमिका निभाई। टीम में प्र.आर. तारिकेश पाण्डेय, नितिन द्विवेदी, प्रवीण साहू, म.आर. सरोजनी कटकवार एवं सरिता लहरे का विशेष योगदान रहा।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सभा या कार्यक्रम आयोजित करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है।