
लापता नाबालिग बालिका बेमेतरा से सुरक्षित दस्तयाब, बहला-फुसलाकर भगाने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में जेल
अंतरजिला कार्रवाई में चक्रधरनगर पुलिस को बड़ी सफलता
NTN NEWS REPORT// रायगढ़, 14 दिसंबर।
चक्रधरनगर थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग बालिका को चक्रधरनगर पुलिस ने जिला बेमेतरा से सुरक्षित दस्तयाब कर एक सराहनीय सफलता हासिल की है। मामले में बालिका को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई में त्वरित विवेचना, सतर्कता और अंतरजिला समन्वय की अहम भूमिका रही।
मामले का संक्षिप्त विवरण : प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 31 जुलाई 2025 को चक्रधरनगर थाना क्षेत्र की एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री 29 जुलाई 2025 की सुबह घर से बिना बताए कहीं चली गई है। परिजनों को आशंका थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बालिका को बहला-फुसलाकर भगा लिया है। रिपोर्ट पर थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 333/25, धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
जांच में सामने आया आरोपी का नाम : विवेचना के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि बालिका का संपर्क सुमीत यादव नामक युवक से था, जिससे वह मोबाइल फोन के माध्यम से बातचीत करती थी। इसके बाद पुलिस द्वारा बालिका एवं संदेही युवक की लगातार पतासाजी की जा रही थी।
बेमेतरा से बरामद हुई बालिका : इसी बीच सूचना प्राप्त हुई कि बालिका और संदेही युवक थाना बेरला, जिला बेमेतरा क्षेत्र में मौजूद हैं। सूचना की तस्दीक के बाद 12 दिसंबर 2025 को चक्रधरनगर पुलिस की टीम तत्काल बेमेतरा रवाना हुई। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर आरोपी सुमीत यादव को चिन्हित करते हुए उसके कब्जे से नाबालिग बालिका को सुरक्षित बरामद कर थाना लाया।
शादी का झांसा देकर भगा ले जाने की पुष्टि : अपहृता बालिका से पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी सुमीत यादव ने उससे शादी करने का झांसा देकर घर से भगा लिया था और बेमेतरा में किराये के मकान में रखकर रह रहा था। बालिका का कथन महिला उप निरीक्षक द्वारा विधिवत दर्ज किया गया तथा नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया गया।
पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में कार्रवाई : मेडिकल परीक्षण एवं विवेचना के आधार पर मामले में धारा 87, 64(2)(एम) बीएनएस एवं 06 पॉक्सो एक्ट की पुष्टि होने पर धाराएं बढ़ाई गईं। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी सुमीत यादव पिता जेहारू यादव, उम्र 23 वर्ष, निवासी थाना सरिया, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इनकी रही अहम भूमिका : इस संपूर्ण कार्रवाई में प्रभारी थाना चक्रधरनगर उप निरीक्षक गेंदलाल साहू, प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू एवं महिला आरक्षक अनिता बेक की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
चक्रधरनगर पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल एक नाबालिग बालिका को सुरक्षित परिजनों से मिलाया जा सका है, बल्कि नाबालिगों से संबंधित अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई किए जाने का स्पष्ट और कड़ा संदेश भी समाज में गया है।