
जांजगीर–चांपा में गौ तस्करी के कुख्यात आरोपी पर कसा शिकंजा: जिला बदर की कार्रवाई हेतु विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया
NTN REPORT// जांजगीर–चाम्पा, 08 दिसम्बर 2025।
जिले में गौवंश तस्करी और आपराधिक घटनाओं में लगातार सक्रिय रहने वाले आदतन निगरानी बदमाश रमेश यादव के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जिला बदर करने का प्रस्ताव तैयार कर माननीय जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर–चांपा को भेज दिया है।
कुख्यात बदमाश के खिलाफ 06 आपराधिक प्रकरण दर्ज
थाना शिवरीनारायण क्षेत्र के निवासी रमेश यादव (उम्र 43 वर्ष) के विरुद्ध पिछले कई वर्षों में चोरी, गौवंश तस्करी, जान से मारने की धमकी सहित कुल 06 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त आरोपी पर 02 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है।
2017 से लगातार गौ तस्करी में सक्रिय भूमिका
पुलिस के अनुसार वर्ष 2017 से ही आरोपी जांजगीर–चांपा एवं सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिलों में गौवंश की अवैध तस्करी में लगातार सक्रिय पाया गया है। कई बार कार्रवाई, पूछताछ और निगरानी के बावजूद आरोपी के आपराधिक रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
क्षेत्र में भय और असंतोष का वातावरण
गौ तस्करी की घटनाओं से गौसेवकों में गहरा आक्रोश, आम नागरिकों में भय व असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही थी। आरोपी की गतिविधियाँ स्थानीय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली पाई गईं।
पुलिस का मानना है कि रमेश यादव की लगातार बढ़ती सक्रियता से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है और उसके व्यवहार में सुधार की कोई संभावना नहीं दिखती, जिससे भविष्य में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्रवाई
क्षेत्र की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर करने की कार्रवाई हेतु विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर के समक्ष प्रेषित किया है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी की निरंतर आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने तथा आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए जिला बदर की कार्रवाई बेहद आवश्यक है।