बीमा कंपनी ने इलाज का पूरा खर्च देने से किया इंकार, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला
स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस को 9.60 लाख रुपये सहित मानसिक क्षतिपूर्ति और मुकदमे का खर्च देने का आदेश
NTN REPORT// जांजगीर-चांपा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जांजगीर ने स्वास्थ्य बीमा से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता को शेष बीमा राशि सहित मानसिक क्षतिपूर्ति और मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है। आयोग ने माना कि बीमा अवधि के दौरान इलाज कराने के बावजूद बीमा कंपनी द्वारा राशि देने से इंकार करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार की श्रेणी में आता है।

मामले में उपभोक्ता संजय कुमार अग्रवाल, उम्र 55 वर्ष, अग्रसेन चौक चांपा, जिला जांजगीर-चांपा ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से 31 मार्च 2021 को 15 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। उन्होंने लगातार चार वर्षों तक पॉलिसी का नवीनीकरण कराया, जिसके बाद उन्हें 5 लाख रुपये का बोनस भी मिला था। नवीनीकरण के बाद पॉलिसी की अवधि 31 मार्च 2025 से 30 मार्च 2026 तक थी।
बीमा अवधि के दौरान संजय कुमार अग्रवाल का इलाज मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में हुआ। वह पहली बार 31 मार्च 2025 से 14 अप्रैल 2025 तक और दूसरी बार 29 अप्रैल 2025 से 6 मई 2025 तक अस्पताल में भर्ती रहे।
पहले इलाज में कुल खर्च 16,32,991 रुपये और दूसरी बार इलाज में 3,27,709 रुपये खर्च हुए। इसके बाद उपभोक्ता ने बीमा कंपनी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया। कंपनी ने पहले इलाज के खर्च में से केवल 10 लाख रुपये का भुगतान किया और दूसरे इलाज के खर्च का भुगतान यह कहते हुए करने से मना कर दिया कि बीमा राशि समाप्त हो चुकी है।
इसके बाद उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जांजगीर-चांपा में शिकायत प्रस्तुत कर शेष बीमा राशि की मांग की।
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष प्रशान्त कुंडु, सदस्य विशाल तिवारी और महिमा सिंह ने दोनों पक्षों के दस्तावेज, शपथ पत्र और तर्कों का अवलोकन किया।
आयोग ने पाया कि बीमा पॉलिसी की कुल राशि 20 लाख रुपये थी और इलाज पर हुआ खर्च बीमा राशि के अंदर था। इसके बावजूद कंपनी द्वारा पूरा भुगतान नहीं करना सेवा में कमी माना गया।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी ने बिना उचित कारण बीमा दावा राशि देने से इंकार किया, जिससे उपभोक्ता को परेशानी हुई और यह अनुचित व्यापारिक व्यवहार है।
जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश दिया कि स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी उपभोक्ता संजय कुमार अग्रवाल को:
- शेष बीमा राशि – 9,60,699 रुपये
- मुकदमे का खर्च – 5,000 रुपये
- मानसिक क्षतिपूर्ति – 20,000 रुपये
आदेश दिनांक से 45 दिनों के भीतर भुगतान करे।
आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि यदि निर्धारित समय में राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो आदेशित राशि पर भुगतान की तारीख तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
यह आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के तहत प्रस्तुत शिकायत पर पारित किया गया।
यह समाचार विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों एवं प्राप्त जानकारी पर आधारित है।