
उपभोक्ता आयोग जांजगीर चाँपा के द्वारा उपभोक्ताओं जागरूक करने के लिए उपभोक्ता सासाक्षरता शिविर का आयोजन
NTN NEWS REPORT// राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेशानुसार जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर चाँपा के द्वारा उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के बारे में जागरूक करने के लिए उपभोक्ता साक्षरता शिविर का आयोजन दिनॉक 21/08/25 को ग्राम खोखसा में किया गया।
इस उपभोक्ता साक्षरता शिविर में जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर चाँपा के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू जी के द्वारा उपभोक्ता कानूनों के बारे में जानकारी दी गई व बताया गया कि व्यक्ति जन्म से ही उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता सेवा में कमी से संबंधित शिकायत के उपभोक्ता आयोग समक्ष कर सकता है । शिकायतों में लगने वाले शुल्क के संबंध में जानकारी दी गई । जिला उपभोक्ता आयोग में पाँच लाख रुपया तक की शिकायत मैं कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है। जिला उपभोक्ता आयोग में पचास लाख रुपये तक की सेवा में कमी से संबंधित शिकायत की जा सकती हैं जिसमें मामूली शुल्क लिया जाता है।
जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य विशाल तिवारी के द्वारा ई फ़ाइलिंग व ई हियररिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि आयोगों के समक्ष शिकायत अब ई फ़ाइलिंग के माध्यम से ऑनलाइन ही की जाती है जो की अब अनिवार्य हैं इसके लिए उपभोक्ता ई जागृति पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।उपभोक्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए बहस हेतु आयोग के समक्ष उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है उपभोक्ता अपना पक्ष या बहस ई हियरिंग के माध्यम से ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं यह सुविधा जिला उपभोक्ता आयोग जाँजगीर चॉपा सहित सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ हो चुकी है।
उपभोक्ता साक्षरता शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं धोखाधड़ी और शोषण से बचाना है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने और दावा करने को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है । इस उपभोक्ता साक्षरता शिविर में अधिवक्ता मुकेश शर्मा , अधिवक्ता संजीव नामदेव , ग्राम के सरपंच आकाश सिंह चौहान , उपसरपंच कुंजन केवट, सचिव रमाकांत पाठक, महिला एवं बाल विकास विभाग जांजगीर चाँपा के कुलदीप चौहान ग्राम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानीन सहित गाँव के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए ।