
लाल-नीली बत्ती और सायरन लगाकर नशे में स्कॉर्पियो दौड़ाने वाला चालक पकड़ा गया, वाहन जप्त कर न्यायालय में पेश
NTN REPORT// रायपुर, 16 दिसम्बर 2025। यातायात पुलिस रायपुर द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में वाहन चलाने तथा अनधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती एवं सायरन/हूटर लगाकर स्कॉर्पियो वाहन चलाने वाले चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है।
प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया, जिसमें स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक सीजी-04-एन.जे.-9007 के चालक द्वारा वाहन चलाते समय शराब का सेवन करते हुए वीडियो सामने आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा वाहन की पतासाजी प्रारंभ की गई।
आज दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को चेकिंग के दौरान उक्त स्कॉर्पियो वाहन को रोका गया। जांच के दौरान वाहन में अनधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती एवं सायरन/हूटर लगे पाए गए। साथ ही वाहन चालक आशीष यादव नशे की स्थिति में पाया गया। एल्कोमीटर से जांच करने पर चालक द्वारा 128 एमजी/100 एमएल मात्रा में शराब का सेवन करना प्रमाणित हुआ।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन को विधिवत जप्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई हेतु यातायात मुख्यालय लाया गया। पूछताछ में वाहन चालक ने बताया कि वाहन का मालिक डिलेश्वर पटेल, निवासी व्हीआईपी स्टेट, अशोका नगर, रायपुर है।
वाहन मालिक से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि उक्त वाहन पिछले दो वर्षों से बिलासपुर पुलिस विभाग में गोस्वामी ट्रैवल्स के माध्यम से अधिग्रहण में था। वाहन में आई खराबी को सुधारने के लिए चार दिन पूर्व रायपुर लाया गया था। वाहन मालिक के अनुसार, रविवार की रात वाहन चालक आशीष यादव ने घर जाने के लिए साधन न होने की बात कहते हुए वाहन ले जाने की अनुमति मांगी थी, जिस पर मानवीय आधार पर वाहन दे दिया गया।
प्रकरण में वाहन चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 108, 185 एवं 119(3) के तहत कार्रवाई करते हुए पंचनामा तैयार कर माननीय न्यायालय में निराकरण हेतु पेश किया गया है। इन धाराओं के अंतर्गत लगभग 20,500 रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान है।
जप्त स्कॉर्पियो वाहन को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एवं प्रकरण के अंतिम निराकरण उपरांत ही छोड़ा जाएगा।
यातायात पुलिस रायपुर द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं एवं कानून का उल्लंघन कर स्वयं व दूसरों की जान जोखिम में न डालें।