
अवैध रेत कारोबार पर जिला प्रशासन का कड़ा प्रहार उड़नदस्ता की बड़ी कार्रवाई: 01 चेन माउंटेन मशीन, 06 हाईवा जब्त, 02 अवैध भंडारण पर प्रकरण दर्ज
बम्हनीडीह क्षेत्र की 02 अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्तियां निरस्त
NTN REPORT// जांजगीर-चांपा, 15 दिसम्बर 2025।
कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज जिले के नवापारा, केवा, पीपरदा, पुछेली, खपरीडीह एवं बम्हनीडीह क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर अवैध गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई की गई।
खनिज अधिकारी अनिल कुमार साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम केवा में खनिज रेत के अवैध उत्खनन में संलिप्त 01 चेन माउंटेन मशीन पाई गई, जिसे मौके पर ही सील कर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं ग्राम पीपरदा में 06 हाईवा वाहनों द्वारा अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा था, जिन्हें मौके पर सील कर नोटिस चस्पा किया गया।
इसके अतिरिक्त ग्राम पीपरदा में ही खनिज रेत के अवैध भंडारण के 02 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से एक प्रकरण शासकीय भूमि पर लगभग 200 घन मीटर रेत भंडारण का तथा दूसरा प्रकरण लगभग 240 घन मीटर रेत भंडारण का पाया गया, जो तेरस पिता समधीन, निवासी पीपरदा द्वारा किया जाना पाया गया। दोनों ही मामलों में अवैध रूप से भंडारित रेत को जब्त कर ग्राम पंचायत की सुपुर्दगी में दिया गया है।
बम्हनीडीह क्षेत्रांतर्गत छत्तीसगढ़ (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के तहत ग्राम अमोदी में मेसर्स आर बी कंस्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत गौण खनिज रेत की अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्ति में बार-बार नियम उल्लंघन एवं पाई गई अनियमितताओं का समाधान नहीं किए जाने के कारण अनुज्ञप्ति निरस्त की गई। इसी प्रकार ग्राम बम्हनीडीह में मेसर्स बाबा सिद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में भी भंडारण नियमों का उल्लंघन एवं कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने के चलते अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया है।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा लगातार जांच एवं कार्रवाई की जा रही है। अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23(ख) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित वाहनों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि ये वाहन पुनः अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण में संलिप्त पाए गए, तो नियमानुसार माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।