
जांजगीर मुख्यालय में गरबा महोत्सव को लेकर प्रशासन अलर्ट,रात्रि 10 बजे के बाद नहीं कर पाएंगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग…
अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करते पाए जाने पर की जाएगी कड़ी कार्यवाही
NTN NEWS REPORT// जांजगीर, 27 सितम्बर 2025।
नवरात्रि पर्व के अवसर पर जांजगीर मुख्यालय में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर गरबा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भीड़भाड़ एवं देर रात तक चलने वाले इन आयोजनों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए पूरी तैयारी कर ली है।
रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत रात 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर, डीजे, साउंड सिस्टम) का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में जिला प्रशासन ने आयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
अनुमति लेना अनिवार्य
गरबा जैसे बड़े आयोजनों के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना आवश्यक है। आयोजकों को अनुमति हेतु निम्न विभागों/अधिकारियों से सहमति लेनी होती है –
1. जिला प्रशासन (अनुमंडल अधिकारी/एसडीएम कार्यालय) – आयोजन की अनुमति।
2. पुलिस विभाग (जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय) – सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से अनुमति।
3. नगर पालिका/नगर पंचायत – आयोजन स्थल की स्वच्छता, पार्किंग एवं सार्वजनिक व्यवस्था हेतु।
4. विद्युत विभाग – अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा अनुमति।
5. पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – ध्वनि सीमा एवं अन्य पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन हेतु।
सुरक्षा व यातायात व्यवस्था

जिला पुलिस ने गरबा स्थलों पर भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और पार्किंग को लेकर विशेष प्लान तैयार किया है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।
“एसडीएम जांजगीर सुब्रत प्रधान ने बताया कि दो तीन स्थानों के लिए गरबा आयोजन हेतु नियमानुसार अनुमति दी गई है साथ ही हिदायत दी गई है कि रात्रि 10 बजे के पश्चात किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी साथ ही प्रशाशन के द्वारा एहतियातन कड़ी निगरानी रखी जा रही है।”
प्रशासन की अपील : जिला प्रशासन एवं पुलिस ने आम जनता और आयोजकों से अपील की है कि –
निर्धारित समय का पालन करें। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन न करें। आयोजन स्थल पर पर्याप्त पार्किंग एवं सुरक्षा इंतज़ाम रखें। किसी भी अप्रिय स्थिति या विवाद की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाना/कंट्रोल रूम को दें।