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सूदखोरी के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

घर बिक्री करने की धमकी देकर जबरन कराया चेक में साइन,कई गुना ज्यादा वसूली के चक्कर में गए जेल

सुदखोरी करने वाले तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार थाना जांजगीर पुलिस की त्वरित कार्यवाही आरोपियों द्वारा कर्जा लिए हो कहकर ब्याज की मांग कर करते थे प्रताड़ित आरोपियों के विरूद्ध धारा 308 (2), 3(5) BNS 04 कर्जा एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है।

 पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी आशीष निवासी ब्लाक कालोनी जांजगीर थाना जांजगीर को आरोपी ओंकार राठौर, सुभाष राठौर और शिवशंकर राठौर द्वारा प्रार्थी को तुम्हारे पिता जी 10 लाख रूपया उधार लिया है कहकर घर आकर पैसे की मांग करते थे, तो प्रार्थी अपने पिता से पूछा तो उतना कर्ज नहीं है वो लोग ब्याज बढ़ाकर ज्यादा बोल रहे है तथा 10-10 लाख का चेक लेकर इकरारनामा करा लिए है कई बार पैसा दिया हूँ उसे ब्याज में कट गया बोलते है तथा 05 लाख के आसपास का कर्ज है बताये थे। अगर हमारा पैसा नही देगा तो हम लोग केस कर देंगे और तुम लोग हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते बोल कर धमकाता था। दिनांक 17.08.2024 को सुबह करीब 09:00 बजे हमारे घर आये और जबरन धमकाने लगे व गाली गलौच कर हमारा पैसा को दो बोलकर धमकाये और चले गये तथा दिनांक 20.08.2024 को तीनो लोग पूनः घर आये और जबरन घर अंदर घूसकर प्रार्थी के दादा जी से पैसा को वसूलने का बात किये और पैसा नही है तो अपने घर को पावरआफ अटर्नी लिखा दो बोले प्रार्थी द्वारा बोला कि दादा- दादी बिमार है चलने में असमर्थ है तो ओंकार राठौर द्वारा उसके दादा को अपने कार में बैठाकर ले चलो दबाव बना रहा था। और प्रार्थी को अपने साथ न्यायालय ले गये और मेरे नाम से 5-5 लाख रूपये दो चेक लिखवाकर साईन कराकर लिए है, और नोटरी कराकर दादा दादी के बिमार होने से रकम लेना लिखवा लिये है। चेक को एक माह तक का समय लिखाये है, दिनांक 20.09.2024 तक का समय रकम वापस करने का लिखाये है। हम लोग तेरे घर को बिक्री करा देंगे बोलकर धमकाते है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी सुभाष राठौर व ओंकार राठौर को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पृथक पृथक पूछताछ किया गया जिसके द्वारा बताया कि विगत एक वर्ष पूर्व प्रार्थी के पिता कृष्णा कुमार यादव 05-05 लाख रूपये उधार लिया था तथा 10-10 लाख रूपये का इकरारनामा कर चेक दिया था। रकम वापस नही करने से आरोपी ओंकार राठौर द्वारा अपने चेक को माननीय न्यायालय में धारा 138 लि.प्रा. अधि. तहत् केस लगाने बताया तथा दिनांक 20.08.24 को रकम मांग करने पर स्वयं दिनांक 20.09.2024 तक वापस करना बोलकर 05-05 लाख का चेक देकर इकरारनामा स्टाम्प मे लिख कर देना स्वीकार कर आरोपी ओंकार राठौर व सुभाष राठौर द्वारा मूल चेक 05-05 लाख रूपये का तथा इकरारनामा की मूल प्रति प्रस्तुत किये है तथा आरोपी सुभाष राठौर द्वारा कृष्णा कुमार द्वारा 50,000/ रूपये देना जिसे फोन पे एकाउन्ट में आना स्वीकार करने से मोबाईल बरामद किया गया है।

 प्रकरण की विवेचना के दौरान (01.) सुभाष राठौर उम्र 37 वर्ष निवासी धाराशिव थाना पामगढ हा.मु. दीनदयाल कालोनी एल. आई.जी. 97 जांजगीर थाना जांजगीर (02.) ओंकार राठौर उम्र 34 वर्ष निवासी धाराशिव थाना पामगढ़ (03.) शिवशंकर राठौर उम्र 40 वर्ष निवासी धाराशिव थाना पामगढ हा.मु. दीनदयाल कालोनी एल. आई.जी. 97 जांजगीर थाना जांजगीर के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबुत पायें जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 10.09.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

विदित है की कुछ दिनों पूर्व कर्जे के बोझ तले एक ही परिवार के चार लोगो ने जहर का सेवन कर लिया था जिससे चारो की हृदय विदारक मौत हो गई थी उनकी मौत का कारण सूदखोरों को माना जा रहा है जिसकी पुलिस के द्वारा विवेचना जारी है अभी तक कोई ठोस कारण पता नहीं चल सका है। जिले में बढ़ रहे सूदखोरों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है जिससे कई प्रकार की घटनाओं में अंकुश लगाया जा सकता है। आधे से अधिक अपराध इन सूदखोरों के चलते ही घटित होते है। पुलिस को इस संबंध में संज्ञान लेकर ठोस कार्यवाही करने की जरूरत है।

Nilesh Tiwari

Editor- NTN Report 📱+91 93298 23355 📧 tnilesh2711@gmail.com
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