
NTN REPORT// छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बिलासपुर संभाग के विभिन्न नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में नामांकित पार्षदों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 2 जुलाई 2026 को मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर से जारी किया गया।
जारी आदेश के अनुसार, राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 9(1)(ग) तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19(1)(ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित नगरीय निकायों में व्यक्तियों को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से नामांकित पार्षद नियुक्त किया है।
देखिए जारी आदेश…




