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सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्टभारत

मोटर दुर्घटना दावे – चालक की लापरवाही को वाहन के यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटना में मरने वाले मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को इस आधार पर उनके उचित मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता कि कार के चालक ने दुर्घटना में योगदान दिया।

एक मिसाल का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा, “दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक की लापरवाही को यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता, जिससे यात्रियों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कम किया जा सके।”

Nilesh Tiwari

Editor- NTN Report 📱+91 93298 23355 📧 tnilesh2711@gmail.com
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