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छत्तीसगढ़रायपुर

छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी, क्रिकेट अकादमी के लिए जमीन आवंटन, IPS अधिकारियों की पदावनति रद्द

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक, 11.98 करोड़ की आर्थिक सहायता को भी स्वीकृति

NTN NEWS REPORT// रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और आम नागरिकों को राहत प्रदान करना है।

शहरी गैस वितरण नीति 2026 को हरी झंडी

मंत्रिपरिषद ने ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026’’ को मंजूरी दे दी है। इस नीति के लागू होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
एलपीजी की तुलना में यह विकल्प अधिक किफायती होगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

नीति के तहत पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति का विस्तार किया जाएगा, जिससे लोगों को तेज और सुगम ईंधन सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश व रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।


राजनांदगांव में क्रिकेट अकादमी के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित

मंत्रिपरिषद ने खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह भूमि सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के अंतर्गत दर्ज है, जहां आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।

इस फैसले से क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा।


6,809 हितग्राहियों को लगभग 12 करोड़ की आर्थिक सहायता

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति प्रदान की है।

यह सहायता जरूरतमंदों को त्वरित राहत देने, सामाजिक सहयोग को मजबूत करने और विभिन्न आपात परिस्थितियों में सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई है।


आईपीएस अधिकारियों के पदावनति आदेश निरस्त

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों—
के खिलाफ 26 सितंबर 2019 को जारी पदावनति आदेश का पुनर्विलोकन करते हुए उसे निरस्त करने का निर्णय लिया है।

इसके साथ ही 24 सितंबर 2019 के निर्णय को भी अपास्त करते हुए उससे जुड़े सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में पुनर्जीवित मान्य किया गया है। यह निर्णय प्रशासनिक तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के बाद लिया गया है।

कैबिनेट के ये फैसले राज्य में ऊर्जा, खेल, सामाजिक सहायता और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले माने जा रहे हैं। सरकार का फोकस एक ओर जहां जनसुविधा बढ़ाने पर है, वहीं दूसरी ओर विकास और पारदर्शिता को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

Nilesh Tiwari

Editor- NTN Report 📱+91 93298 23355 📧 tnilesh2711@gmail.com
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