
NTN REPORT// रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय, अटल नगर नवा रायपुर द्वारा निरीक्षक पद पर पदोन्नति के बाद 43 उप निरीक्षकों की नई पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक पुमु/स्था/ए-3/एस-3055/2026 दिनांक 30 जुलाई 2026 के अनुसार, पहले जारी पात्रता सूची के आधार पर पदोन्नत अधिकारियों को राज्य के विभिन्न जिलों एवं इकाइयों में अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है।
पुलिस मुख्यालय के अनुसार, 8 जुलाई 2026 को जारी पात्रता सूची में शामिल उप निरीक्षकों को पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय के अनुरूप निरीक्षक के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-9 (38100-120400) में पदोन्नत किया गया है। सभी अधिकारियों को आगामी आदेश तक उनके नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य के कई जिलों में बदली जिम्मेदारियां
जारी आदेश के तहत पदोन्नत निरीक्षकों को रायपुर (नगरीय एवं ग्रामीण), बिलासपुर, कोरबा, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, मुंगेली, जशपुर, कबीरधाम, बीजापुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, दुर्ग, दंतेवाड़ा, अपराध अनुसंधान विभाग (CID), विशेष शाखा तथा शासकीय रेल पुलिस सहित विभिन्न जिलों एवं इकाइयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
बिलासपुर संभाग के अधिकारियों को भी मिली पदोन्नति
आदेश में बिलासपुर संभाग के कई अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनमें बिलासपुर, जांजगीर-चांपा एवं आसपास के जिलों में पदस्थ अधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापना शामिल है।
कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही प्रभावी होगी पदोन्नति
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही प्रभावी मानी जाएगी।
जांच लंबित होने पर देना होगा विवरण
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी पदोन्नत अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण अथवा अन्य ऐसी कार्यवाही लंबित है जिससे पदोन्नति प्रभावित हो सकती है, तो संबंधित कार्यालय द्वारा आवश्यक अभिलेखों सहित जानकारी प्राथमिकता के आधार पर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।
उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा आदेश
पुलिस मुख्यालय ने आदेश में उल्लेख किया है कि यह पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
आदेश की प्रमुख बातें
- 43 उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नति।
- 30 जुलाई 2026 को पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश।
- राज्य के विभिन्न जिलों एवं विशेष इकाइयों में नई पदस्थापना।
- कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही पदोन्नति प्रभावी होगी।
- पदोन्नति उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
यह समाचार पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के आधार पर तैयार किया गया है।
देखिए जारी आदेश…


