
आईजी रामगोपाल गर्ग का बड़ा ऐलान: साइबर अपराधियों पर कड़ा प्रहार, अवैध नीली-पीली बत्ती और हूटर लगाने वालों की अब खैर नहीं
NTN NEWS REPORT// जांजगीर-चांपा, 31 मार्च 2026।
बिलासपुर रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जांजगीर में आयोजित प्रेस वार्ता में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी के मामलों में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है और पुलिस विभाग लगातार तकनीकी संसाधनों के माध्यम से ऐसे अपराधों पर नियंत्रण के लिए कार्य कर रहा है।
साइबर अपराध से बचाव के लिए दिए महत्वपूर्ण सुझाव
आईजी रामगोपाल गर्ग ने नागरिकों को निर्देशित किया कि—
- किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें।
- ओटीपी, बैंक डिटेल्स, एटीएम पिन जैसी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें।
- संदिग्ध कॉल या मैसेज मिलने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।
- सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल और निवेश के झांसे से सावधान रहें।
- ऑनलाइन लेन-देन करते समय आधिकारिक और सुरक्षित वेबसाइट का ही उपयोग करें।
उन्होंने कहा कि समाज और पुलिस की साझेदारी से ही साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है।
अवैध फ्लैशर लाइट और नीली/पीली बत्ती के दुरुपयोग पर सख्ती के संकेत
प्रेस वार्ता के दौरान आईजी के संज्ञान में यह मामला भी लाया गया कि हाल के दिनों में विभिन्न विभागों के कुछ अधिकारी तथा निजी व्यक्ति नियमों के विरुद्ध अपनी गाड़ियों में फ्लैशर लाइट, नीली बत्ती या पीली बत्ती (हूटर सहित) का उपयोग कर रहे हैं।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में स्पष्ट प्रावधान है कि—
- नीली बत्ती/फ्लैशर लाइट का उपयोग केवल अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस और पुलिस के मैदानी अमले के पेट्रोलिंग वाहनों को ही अधिकृत है।
- इसके अतिरिक्त किसी अन्य विभाग, अधिकारी या निजी व्यक्ति को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
प्रेस वार्ता में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ लोग स्वयं को प्रभावशाली दिखाने या अनावश्यक दबाव बनाने के उद्देश्य से बड़ी गाड़ियों में पीली बत्ती या हूटर लगाकर घूमते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
आईजी रामगोपाल गर्ग ने स्पष्ट कहा कि—
- नियम विरुद्ध फ्लैशर लाइट, नीली या पीली बत्ती का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- चाहे वह किसी भी विभाग का अधिकारी हो या निजी व्यक्ति, नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- भविष्य में ऐसे मामलों पर विशेष अभियान चलाकर जांच और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और किसी को भी अवैध तरीके से विशेषाधिकार प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
कानून का सम्मान करने की अपील
आईजी ने आम नागरिकों और अधिकारियों से अपील की कि वे राजपत्र में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और वाहन में किसी भी प्रकार की अवैध बत्ती या हूटर का उपयोग न करें।
उन्होंने दोहराया कि पुलिस विभाग साइबर अपराध और यातायात नियमों के उल्लंघन दोनों पर समान रूप से सख्त है तथा आने वाले दिनों में नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी।