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मकान मालिक के द्वारा किरायेदारों की जानकारी छुपाना पड़ेगा महंगा, यदि जानकारी छुपाई तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 का करना पड़ेगा सामना… देखिए जिला कलेक्टर का आदेश

जांजगीर चाम्पा 31 मई 2025 // पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा की पहल  से जिला कलेक्टर ने, मकान मालिकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है। उक्त आदेश अनुसार जिले के हर मकान मालिकों को किरायेदारों की पूर्ण जानकारी थाना में देना अनिवार्य होगा। कोई अप्रिय घटना एवं अपराध घटित एवं जनहानी न हो जिसको दृष्टीगत रखते हुए किरायेदारों की जानकारी पुलिस द्वारा राखी जा रही है।

फाइल फोटो

उक्त आदेश से किराएदारों की जानकारी से जिले में अवैध प्रवासी एवं बंगलादेशियों को ढूंढने में पुलिस को सफलता मिलेगी। किसी मकान मालिक के द्वारा किरायेदारों की जानकारी छुपाता है तो उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

वर्तमान में बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक जांजगीर- चाम्पा  विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे है। जिले में बाहर जिला एवं राज्य से आकर लोग गांव शहर क्षेत्र में किरायें लेकर निवासरत् रहते है जिसकी जानकारी मकान मालिकों के द्वारा संबंधित पुलिस थाना चौकियों को किरायेदारो का नाम पता नही दिया जाता है। कुछ अपराधियों के द्वारा अपराध घटित कर स्वयं को आवासीय क्षेत्र में छुपाने का प्रयास करते है, जिससे गांव शहर की शांति व्यवस्था को खतरा होने के साथ- साथ मानव जीवन को और लोक संपत्ति को क्षति की शंका व भय का वातावरण बना रहता है।

इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा द्वारा जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को पत्राचार के माध्यम् से अवगत कराकर मकान मालिकों एवं किरायेदारों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कराया गया। मकान मालिकों को किराएदारों की नाम पता संबंधित थाना/चौकियों में देना अनिवार्य है।

यदि किरायेदारों द्वारा मकान मालिको को अपना पता नाम छुपाता है तो उसको मकान किराये पर नही देना है। कोई व्यक्ति प्रतिष्ठान भवन किराए पर देने या लेने के पूर्व संबंधित थाना पुलिस को सूचित करेगा। किरायेदारों का पूर्ण पता, वैध पहचान पत्र की सत्यापन करने के बाद ही मकान किराये पर देना होगा।

मकान मालिक अपने सभी किराएदार का नाम, पता, मोबाईल नंबर पहचान क्रमांक सभी मंकान मालिक अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। किसी भी आगन्तुक द्वारा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो उसकी जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाना/बीकी में मकान मालिकों के द्वारा दिया जावेगा। यदि किसी मकान मालिक के द्वारा किरायेदारों की जानकारी छुपाता है तो उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

देखिए आदेश …

Nilesh Tiwari

Editor- NTN Report 📱+91 93298 23355 📧 tnilesh2711@gmail.com
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