
जिला उपभोक्ता आयोग जाँजगीर में मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
जांजगीर चाम्पा 15 मार्च // जिला उपभोक्ता आयोग जाँजगीर में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन किया गया । जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग जाँजगीर कै द्वारा उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया । उपभोक्ता अधिकारों में सुरक्षा का अधिकार, सुनने का अधिकार , चयन का अधिकार , जानकारी का अधिकार , निवारण पाने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार शामिल हैं ।
प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारियों के बारे में जानना आवश्यक है । ताकि वे शोषण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार से बच सके । यदि उपभोक्ता कोई सेवा प्राप्त करता है या वस्तु लेता है और वह जैसा बताया गया है उससे भिन्न प्रकार का होता है तो वह उपभोक्ता आयोग के समक्ष सेवा में कमी के आधार पर शिकायत दर्ज करा सकता है । उपभोक्ता अपनी शिकायत घर बैठे ही ऑनलाइन “”ई – जागृति”” के माध्यम से कर सकता है । उपभोक्ता आयोगों के समक्ष की गयी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाता है ।
आयोगों के समक्ष की गयी शिकायतों लिए उपभोक्ताओं को मामूली फ़ीस देनी होती है । पचास लाख तक की शिकायतों को जिला उपभोक्ता आयोगों के द्वारा सुना जाता है । जिसमें पाँच लाख रूपये तक कि शिकायत करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है तथा पाँच सै अधिक परन्तु दस लाख रूपये तक शिकायत पर दो सौ रुपये , दस लाख से अधिक परन्तु बीस लाख रूपये तक की शिकायत पर चार सौ रुपये तथा बीस लाख से अधिक परन्तु पचास लाख तक की शिकायत पर एक हज़ार रूपये फ़ीस ली जाती है ।
उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना आवश्यक है। इसके लिए ही विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन प्रत्यैक साल 15 मार्च को किया जाता है