
जेल भेजने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी बोल घर में घुसा आरोपी, भेजा गया जेल
जांजगीर चांपा 09 अक्टूबर 24// घर अंदर घुस गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना पामगढ़ पुलिस को सफलता मिली है।
आरोपी शिरोमणी मधुकर पिता दीनदयाल मधुकर उम्र 39 वर्ष साकिन मेउभांठा थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा छ. ग. का रहने वाला है। आरोपी के विरूद्ध धारा 333, 296, 351 (2) बीएनएस के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना पामगढ़ क्षेत्र की पीड़िता द्वारा रिपार्ट दर्ज कराई की दिनांक 04.10.2024 को प्रार्थिया अपने पिता जी मां एवं भाई के साथ अपने घर में थी। तभी सुबह करीब 8:40 बजे घर के सामने गाली गलौज करने का आवाज सुनकर बाहर निकले तो देखा की शिरोमणि मधुकर डंडा लेकर खड़ा हुआ था और प्रार्थिया को मां-बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहा था। आरोपी से पूछी क्यों गाली दे रहे हो तो कहा की तुम मुझे शराब प्रकरण में पकड़वाई हो जेल भेजी हो तुमको आज नहीं छोडूंगा बोलकर घर के दरवाजे को धक्का लगाकर घर अंदर घुसकर सभी लोगों को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ में रखे डंडा से मारपीट कर रहा था। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 394/2024 धारा 333, 296, 352 (2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों के निरीक्षण घटना स्थल साक्ष्य संकलन पर अपराध घटित होना पाया गया। जो आरोपी शिरोमणी मधुकर को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा जूर्म करना स्वीकार किया गया। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त एक नग लकड़ी का डंडा को जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से दिनांक 09.10.24 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही मे उप निरी मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, स. उ. नि. संतोष बंजारे, म. प्रधान आर. बलमती यादव एवं थाना पामगढ़ स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा.