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आरोपी को आधिकारिक गिरफ्तारी से नहीं, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए: हाईकोर्ट
आरोपी व्यक्तियों की हिरासत और पेशी के विषय को संबोधित करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने किसी व्यक्ति को पेश करने के लिए 24 घंटे की अवधि की गणना उस समय से की जानी चाहिए, जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है न कि उस समय से जब गिरफ्तारी आधिकारिक रूप से दर्ज की जाती है।
केस टाइटल- टी. रामादेवी, डब्ल्यू/ओ.टी. श्रीनिवास गौड़ बनाम तेलंगाना राज्य, प्रतिनिधि इसके प्रधान सचिव और अन्य द्वारा