
NTN NEWS REPORT// बालोद, 16 अक्टूबर 2025 — जिला बालोद में आज एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) रायपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के दो बाबुओं को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने एक वाहन चालक कर्मचारी से सर्विस बुक सत्यापन और एरियर निकालने के नाम पर ₹50,000 की घूस मांगी थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी मुकेश कुमार यादव, जो कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालोद में वाहन चालक के पद पर कार्यरत हैं, ने एसीबी रायपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनका डिमोशन कर चौकीदार के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरूर में पदस्थापना कर दी गई थी, जिसके विरोध में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की थी। न्यायालय से स्टे आदेश प्राप्त होने के बाद उन्हें पुनः उनके मूल पद वाहन चालक पर पदस्थ किया गया।
इस पदस्थापना के बाद जब उन्होंने अपनी सर्विस बुक सत्यापन और एरियर भुगतान की प्रक्रिया के लिए कार्यालय में पदस्थ युगल किशोर साहू (सहायक ग्रेड-2) एवं सुरेन्द्र कुमार सोनकर (सहायक ग्रेड-2) से संपर्क किया, तो दोनों आरोपियों ने ₹25,000-₹25,000 — कुल ₹50,000 की रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने पहले ही ₹20,000 अग्रिम रूप से दे दिए थे, परंतु शेष राशि देने से पहले उन्होंने एसीबी से संपर्क कर आरोपियों को पकड़वाने की योजना बनाई।
शिकायत के सत्यापन के बाद आज दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को एसीबी रायपुर की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाकर दोनों आरोपियों को प्रार्थी से दूसरी किस्त के रूप में ₹15,000-₹15,000 (कुल ₹30,000) की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 (संशोधित अधिनियम 2018) के तहत अपराध दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
एसीबी की इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि यह मामला विभागीय स्तर पर बड़े स्तर की जांच को जन्म दे सकता है। साथ ही एसीबी की यह कार्रवाई सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश है।
🔹 गिरफ्तार आरोपी:
1. युगल किशोर साहू, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालोद
2. सुरेन्द्र कुमार सोनकर, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालोद
🔹 जब्त राशि: ₹30,000
🔹 कार्रवाई एजेंसी: एंटी करप्शन ब्यूरो, रायपुर
🔹 अपराध धारा: धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018)