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अपराधछत्तीसगढ़

आय से अधिक संपत्ति मामले में बर्खास्त आरक्षक संतोष कुमार राठौर के खिलाफ अभियोग पत्र पेश

एसीबी बिलासपुर की जांच में आय 46.08 लाख, जबकि खर्च 62.28 लाख रुपये पाया गया; एनडीपीएस मामले में पहले से जेल में निरुद्ध है आरोपी

NTN REPORT// बिलासपुर। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) बिलासपुर ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जीआरपी थाना बिलासपुर के बर्खास्त आरक्षक संतोष कुमार राठौर क्रमांक 462 के खिलाफ अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट), बिलासपुर के न्यायालय में पेश किया है। यह कार्रवाई 5 अक्टूबर 2026 को की गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

2024 में दर्ज हुआ था मामला

एसीबी बिलासपुर के अनुसार, संतोष कुमार राठौर के पास उसकी ज्ञात आय की तुलना में अधिक संपत्ति होने की जानकारी के आधार पर उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 57/2024 दर्ज किया गया था। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में वर्ष 2018 में किए गए संशोधन के तहत धारा 13(1)(बी) एवं 13(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

मामले की जांच के दौरान एसीबी ने 1 दिसंबर 2024 को बिलासपुर स्थित आरोपी के निवास सहित अन्य संबंधित स्थानों पर छापे की कार्रवाई की थी। इस दौरान आरोपी की संपत्ति, आय और व्यय से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य संकलित किए गए।

आय से करीब 16.20 लाख रुपये अधिक पाया गया व्यय

विवेचना के दौरान एसीबी द्वारा आरोपी की आय और व्यय का विस्तृत परीक्षण किया गया। जांच में आरोपी की कुल आय 46,08,341 रुपये तथा कुल व्यय 62,28,137 रुपये पाया गया।

इस प्रकार आरोपी का व्यय उसकी आय की तुलना में 16,19,796 रुपये अधिक पाया गया। एसीबी के अनुसार, जांच के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने का अपराध प्रमाणित पाए जाने के बाद अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। इसके बाद 5 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायाधीश, पीसी एक्ट बिलासपुर के न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

गांजा तस्करी से जुड़े मामले में भी आरोपी जेल में निरुद्ध

संतोष कुमार राठौर के विरुद्ध इससे पहले जीआरपी बिलासपुर में पदस्थ रहने के दौरान गांजा तस्करी से जुड़े गंभीर आरोपों में भी कार्रवाई हो चुकी है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोप था कि आरोपी ने अपने अन्य आरक्षक साथियों के साथ ट्रेन में गांजा तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ने के बाद गांजा अपने पास रख लिया तथा उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करने के एवज में उनसे पैसे की वसूली की और रकम को आपस में बांट लिया।

इस मामले में जीआरपी थाना बिलासपुर में अपराध क्रमांक 117/2024, धारा 20(बी) एवं 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। बाद में प्रकरण को आगे की विवेचना के लिए एसीसीयू जिला बिलासपुर को स्थानांतरित किया गया।

एनडीपीएस मामले में न्यायालय में चालान पेश

प्रकरण की विवेचना के दौरान एसीसीयू बिलासपुर द्वारा संतोष कुमार राठौर के विरुद्ध चालान क्रमांक 46-ए/2024 माननीय विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, बिलासपुर के न्यायालय में पेश किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, एनडीपीएस एक्ट के इस मामले में आरोपी संतोष कुमार राठौर वर्तमान में बिलासपुर जेल में निरुद्ध है।

19 नवंबर 2024 को सेवा से किया गया था पृथक

एनडीपीएस एक्ट के मामले में दर्ज अपराध क्रमांक 117/2024 में आपराधिक आचरण प्रदर्शित करने के आरोप के चलते पुलिस अधीक्षक रेल छत्तीसगढ़ द्वारा 19 नवंबर 2024 को संतोष कुमार राठौर को पुलिस सेवा से पृथक कर दिया गया था।

इस तरह बर्खास्त आरक्षक के खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी एसीबी द्वारा जांच पूरी कर अभियोजन की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है और न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया है।

नोट: इस समाचार में आरोपी के संबंध में उल्लेखित आरोप एवं तथ्य संबंधित जांच एजेंसी की प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर हैं। अंतिम दोषसिद्धि का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना है।

Nilesh Tiwari

Editor- NTN Report 📱+91 93298 23355 📧 tnilesh2711@gmail.com
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