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किराएदार जिसने किराया नहीं दिया, वह बेदखली से सुरक्षा नहीं मांग सकता: केरल हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए
किराएदार जिसने किराया नहीं दिया, वह बेदखली से सुरक्षा नहीं मांग सकता: केरल हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए
केरल हाईकोर्ट ने माना कि जो किराएदार किराया नहीं दे पाया, वह बेदखली की कार्यवाही के खिलाफ न्यायालय से सुरक्षा नहीं मांग सकता।
इसे अशांत करने वाली मुकदमेबाजी प्रवृत्ति कहते हुए जस्टिस सी. जयचंद्रन की एकल पीठ ने कहा कि मकान मालिक किराएदार के परिसर का सर्वोच्च मालिक होता है। किराएदार का उस पर कब्जा करने का अधिकार पूरी तरह से किराया चुकाने के उसके दायित्व पर निर्भर करता है।
केस टाइटल: प्रमोद बनाम सचिव, सुल्तानपेट डायोसीज़ सोसाइटी और अन्य