स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक कुछ ही घंटों में गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत भेजा गया जेल
NTN REPORT// जांजगीर-चांपा। जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के एक स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और गलत नियत से हरकत करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता तथा पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, 31 जुलाई 2026 को स्कूल में एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना की सूचना मिलने पर पामगढ़ थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक 318/2026 दर्ज किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 एवं 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
जांजगीर-चांपा पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (आईपीएस) के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने आरोपी शिक्षक की तलाश शुरू की और कुछ ही घंटों के भीतर उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने के बाद विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई में पामगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक सावन सारथी, सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद महार, प्रधान आरक्षक राजेश कोशले, महिला प्रधान आरक्षक मंजू सिंह तथा आरक्षक योगेश बंजारे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े अपराधों के मामलों में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।