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तहसीलदारों-नायब तहसीलदारों पर अब नहीं होगी एफआईआर

छत्तीसगढ़15अक्टूबर 24 // छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राजस्व अधिकारियों के लिए न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर बिना विभागीय अनुमति के सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होगी। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने इस मांग को प्रमुखता से उठाया था। जिसके बाद राजस्व सचिव अविनाश चंपावत ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी कमिश्नरों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर इसे लागू करने के लिए कहा है।

देखिए आदेश…

Nilesh Tiwari

Editor- NTN Report 📱+91 93298 23355 📧 tnilesh2711@gmail.com
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