
300 एकड़ शासकीय भूमि विक्रय करने वाले ज़मीन दलाल फुन्नू अग्रवाल, पटवारी, आरआई, तहसीलदार, उप पंजीयक एवं विक्रेता गण सहित 14 लोगों के खिलाफ चालान पेश
छत्तीसगढ़ रायपुर 28 फरवरी 2025// ग्राम पिलवापाली (महासमुंद) में 300 एकड़ शासकीय भूमि विक्रय करने वाले ज़मीन दलाल फुन्नू अग्रवाल, पटवारी, आरआई, तहसीलदार, उप पंजीयक एवं विक्रेता गण सहित 14 लोगों के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है।
ब्यूरो के अपराध क्रमांक 50/2016, धारा-13 (1) डी, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018) तथा 120 (बी), 420, 467, 468 एवं 471 भा.द.वि. के प्रकरण में ग्राम पिलवापाली, तहसील पिथौरा, जिला महासमुंद में हुए ज़मीन घोटाला जिसमें 300 एकड़ शासकीय वन भूमि को फर्जी तरीके से ज़मीन दलाल / भू-माफिया लक्ष्मीनारायण अग्रवाल उर्फ फुन्नू अग्रवाल द्वारा ग्रामीणों के नाम तत्कालीन पटवारी करण चंद्राकर, आरआई पीताम्बर लाल देवांगन, तहसीलदार सदाराम ठाकुर की सहयता से चढ़वाकर उप पंजीयक रूमलाल साहू के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से रायगढ़ के गोविंद अग्रवाल एवं उसके अन्य पांच परिवार वालों के नाम पर विक्रय करवा दिया गया था।
अग्रवाल लोगों द्वारा उपरोक्त भूमि जिंदल स्टील पॉवर लिमिटेड कंपनी को करोड़ों रुपए में बेच दिया था। जिंदल स्टील पॉवर कंपनी को गारे पेलमा रायगढ़ कोल ब्लॉक में वन भूमि के क्षतिपूर्ति के लिए देनी थी अतः उसने उपरोक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कर दी थी। इस प्रकार बिचौलियों द्वारा फर्जी तरीके से शासकीय भूमि जिंदल कंपनी को विक्रय कराकर करोड़ों रुपए लाभ अर्जित कर वापस वही भूमि शासन को हस्तांतरित करवा दी गई।
शासकीय भूमि विक्रय करवाने वाले भू-माफिया फुन्नू अग्रवाल उसके सहयोगी बेंजामिन सिक्का, चमरू यादव एवं तितास बनिक सहित पटवारी, आरआई, तहसीलदार, उप पंजीयक एवं गोविन्द अग्रवाल तथा उसके परिवार वाले सभी के खिलाफ ईओडब्ल्यू द्वारा लगभग ढाई हजार पेज का चालान माननीय विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अ.) महासमुंद में पेश किया गया।