
सावधान ! नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों के साथ-साथ रुपए देने वालो के विरुद्ध भी होगी कार्रवाई ,खाद्य निरीक्षक, हास्टल अधीक्षक, पटवारी के पद पर शासकीय नौकरी दिलाये जाने के नाम पर 4300000 रूपये की ठगी करने वालो को किया गया गिरफ्तार …
छत्तीसगढ़, बिलासपुर 29 जून 25// शासकीय नौकरी दिलाये जाने के नाम पर 4300000 रूपये की ठगी करने वालो पर तखतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है।
वरि0 पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देशन में शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर रूपये लेने एवं देने दोनो के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।
बिलासपुर जिले मे थाना तखतपुर की ऐसी प्रथम कार्यवाही है जिसमे आरोपी के साथ नौकरी के नाम पर पैसा देने वाले को भी गिरफतार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। अपराध क्रमांक – 330/2024 धारा- 420, 34 भादवि दिनांक गिरफ्तारी – 29.06.2025 गिरफ्तार आरोपियों का नाम – 01. विष्णु प्रसाद राजपूत पिता स्व भुखउ प्रसाद राजपूत उम्र 67 साल निवासी ग्राम निगारबंद थाना तखतपुर जिला बिलासपुर 02. सीमा सोनी पति जावेद खान उम्र 29 साल विनोबा नगर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर 03. सूर्यकांत जायसवाल पिता गोरे लाल उम्र 55 साल निवासी बरेला थाना जरहागावं हाल मुकाम नेचर सिटी थाना सकरी जिला बिलासपुर के रहने वाले है।
प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदक सूर्यकांत जायसवाल के द्वारा अपने दो पुत्र एवं एक पुत्री को खाद्य निरीक्षक, हास्टल अधीक्षक, पटवारी के पदो पर भर्ती कराने के लिए दिनांक 08.02.2022 से दिनांक 05.06.2023 तक विभिन्न किस्तो मे 43 लाख रूपये अनीश राजपूत विष्णु राजपूत जावेद खान को देने की शिकायत पर वरि0 पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह (IPS) द्वारा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा से शिकायत जांच करायी गयी जिसमे पाया गया की शिकायतकर्ता सूर्यकांत जायसवाल द्वारा आरोपीगणों से सपर्क कर अपने पुत्र एवं पुत्री को शासकीय नौकरी दिलाने हेतु विहित प्रक्रिया का पालन न कर विधि विरूद्ध तरिके से बईमानी पूर्वक शासकिय सेवा का पद पाने का प्रलोभन मे अभियुक्तगणों को 43,00000 रूपये विभिन्न किस्तो में देकर न केवल शासन के साथ छल किया गया। बलकी उन प्रतिभागियों से भी छल किया गया है जो उक्त परीक्षाओं मे शामिल होकर नियमानुसार अपनी योग्यता से चयनीत होते है।
इस पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा भारती मरकाम के मार्गदर्शन में थाना तखतपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपिगणों को गिरफ्तार कर ज्यूडिश्यिल रिमाड पर भेजा गया है। प्रकरण का एक अन्य आरोपी जावेद खान उर्फ राजा पिता रियाज खान उम्र 31 वर्ष साकिन साकेतिक निकेतन तितली चौक तोरवा जिला बिलासपुर को थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 355/25 धारा 420 भादवि के प्रकरण मे दिनांक 03.042025 से जेल मे निरुद्ध है।