
आखिर रिश्वत खोर अधिकारी को खुलेआम कैमरे के सामने कैद होने पर निलंबित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रक्षेत्र दुर्ग में पदस्थ रिश्वतखोर अधिकारी को आयुक्त के द्वारा निलंबित किया गया है। पूर्व में भी उक्त अधिकारी के विरुद्ध कई प्रकार की शिकायत आती रही है परंतु इस बार कैमरे में खुलेआम रिश्वत लेते कैमरे में कैद होने पर रिश्वतखोर अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।
आयुक्त गृह निर्माण मंडल के निलंबन आदेश में लिखा है की, सहायक संपदा प्रबंधक, मुखीराम ध्रुवे छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-दुर्ग द्वारा अपने कार्यालय में अपनी सीट पर बैठकर हितग्राहियों की फाईल रोककर नगदी लेन-देन कर फाईल करने का आरोप लगाया गया है। जिसका स्थानीय निजी टी.वी. चैनल द्वारा समाचार प्रसारित किया गया है। मण्डल में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से नगद संव्यवहार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है. इसके बावजूद भी श्री मुखीराम ध्रुवे द्वारा नगद लेन-देन कर फाईलें करने का कृत्य सिविल सेवा नियमों के विरूद्ध है तथा कदाचरण की श्रेणी में आता है। इससे मण्डल की छवि धूमिल हुई है।
इस प्रकार श्री मुखीराम ध्रुवे, सहायक संपदा प्रबंधक, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र दुर्ग के उक्त कृत्य को प्रारंभिक जांच के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (क) (ग) के प्रतिकूल होने के कारण उसे कदाचरण मानते हुए श्री मुखीराम ध्रुवे, सहायक संपदा प्रबंधक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) में विहित प्रावधान के तहत एतद द्वारा निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मुख्य संपदा अधिकारी, मुख्यालय नया रायपुर अटल नगर नियत किया जाता है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-दुर्ग द्वारा अपने कार्यालय में अपनी सीट पर बैठकर हितग्राहियों की फाईल रोककर नगदी लेन-देन कर फाईल करने का आरोप लगाया गया है। जिसका स्थानीय निजी टी.वी. चैनल द्वारा समाचार प्रसारित किया गया है। मण्डल में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से नगद संव्यवहार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है. इसके बावजूद भी श्री मुखीराम ध्रुवे द्वारा नगद लेन-देन कर फाईलें करने का कृत्य सिविल सेवा नियमों के विरूद्ध है तथा कदाचरण की श्रेणी में आता है। इससे मण्डल की छवि धूमिल हुई है।
इस प्रकार श्री मुखीराम ध्रुवे, सहायक संपदा प्रबंधक, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र दुर्ग के उक्त कृत्य को प्रारंभिक जांच के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (क) (ग) के प्रतिकूल होने के कारण उसे कदाचरण मानते हुए श्री मुखीराम ध्रुवे, सहायक संपदा प्रबंधक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) में विहित प्रावधान के तहत एतद द्वारा निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मुख्य संपदा अधिकारी, मुख्यालय नया रायपुर अटल नगर नियत किया जाता है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।