
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा फ्री होल्ड (हस्तांतरण विलेख) में लगाई गई रोक
फ्री होल्ड रजिस्ट्री से भवन स्वामियों को मिलता था पूर्ण मालिकाना हक
छत्तीसगढ़/रायपुर :- छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के द्वारा किए जा रहे फ्री होल्ड रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है पूर्व में फ्री होल्ड रजिस्ट्री कर विभाग द्वारा पूर्ण मालिकाना हक दिया जा रहा था। फ्री होल्ड/हस्तांतरण विलेख निस्पादित करके लोग भवन के पूर्णतः मालिक बन रहे थे इसके लिए भवन स्वामियों को संपरिवर्तन शुल्क का भुगतान करना पड़ता था जो जमीन के कुल बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत होता था।
फ्री होल्ड रजिस्ट्री में रोक लगाने का आदेश मुख्य संपदा अधिकारी के द्वारा पूरे राज्य के लिए जारी किया गया है। आदेश में लिखा है कि,उप सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 3-04/2020/32 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31.12.2020 द्वारा प्राप्त अनुमोदन अनुसार मण्डल को आबंटित शासकीय भूमि में निर्मित आवासीय / व्यवसायिक भवनों / भूखण्डों को फ्री होल्ड में संपरिवर्तन करने के संबंध में मण्डल द्वारा निर्देश जारी किये गये है।
हितग्राहियों के द्वारा फ्री होल्ड के पश्चात् जब राजस्व अभिलेख में नामांतरण कराया जाता है तो भूमि स्वामी के नाम रूप में उसका नाम तो दर्ज हो जाता है, किंतु अभिलेख में रिकार्ड दुरूस्तीकरण नहीं होने के कारण धारणाधिकार / राजस्व भू उपयोग में आवासीय के स्थान पर “कृषि अथवा शासकीय भूमि” दर्शित होता है, जिस कारण से हितग्राही को व्यपवर्तन के पुर्ननिर्धारण की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। उसके लिये उसे प्रीमियम, वार्षिक पुनरीक्षित भू राजस्व, अधोसंरचना उपकर, पर्यावरण उपकर, वर्तमान दर पर अर्थदण्ड का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है।

अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आगामी आदेश पर्यन्त तक बिना व्यपवर्तन के अथवा धारणाधिकार में कृषि दर्शित भूमि के फी-होल्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।