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छत्तीसगढ़रायपुर

स्कूलों के बाहर ट्रैफिक पुलिस का सख्त अभियान: 340 वाहनों पर कार्रवाई, 269 नाबालिग चालक पकड़े गए

दूसरी बार वाहन चलाते मिलने पर नाबालिगों के खिलाफ धारा 199(ए) के तहत होगी कड़ी कार्रवाई, अभिभावकों को दी गई सख्त चेतावनी

NTN REPORT// स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यातायात पुलिस, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने शहर के विभिन्न सरकारी एवं निजी स्कूलों के बाहर नाबालिग वाहन चालकों और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल ऑटो के खिलाफ विशेष अभियान तेज कर दिया है। यातायात डीसीपी डॉ. अर्चना झा के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान में अब तक 340 वाहनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है।

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

आज 63 वाहनों पर हुई कार्रवाई

गुरुवार को शहर के विभिन्न स्कूलों के बाहर सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 59 नाबालिग वाहन चालक, 3 स्कूल वैन और 1 स्कूल ऑटो सहित कुल 63 वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

जिन विद्यालयों के बाहर जांच की गई, उनमें शामिल हैं—

  • रेयान स्कूल (अवंती विहार)
  • द्रोणाचार्य स्कूल (राजेंद्र नगर)
  • ब्रह्मविद स्कूल (भाटागांव)
  • केपीएस स्कूल (सरोना)
  • केंद्रीय विद्यालय (डब्ल्यूआरएस कॉलोनी)
  • विंध्य पब्लिक स्कूल (गुढ़ियारी)
  • एमजीएम स्कूल (गायत्री नगर)
  • देशबंधु स्कूल (गुरु नानक चौक)
  • होली हार्ट स्कूल (सिविल लाइन)

अभिभावकों की हुई काउंसलिंग

अभियान के दौरान पकड़े गए नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों को यातायात सभागार बुलाकर एसीपी ट्रैफिक स्नेहिल साहू एवं एसीपी सीमा अहिरवार ने विस्तृत काउंसलिंग की। उन्हें बताया गया कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देना कानून का उल्लंघन है और इससे बच्चों सहित अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की जान जोखिम में पड़ती है।

अभिभावकों को भविष्य में बच्चों को वाहन नहीं देने, यातायात नियमों का पालन कराने और ऐसी गलती दोबारा न होने की सख्त समझाइश दी गई। साथ ही नियमानुसार चालानी कार्रवाई भी की गई।

अब तक 340 वाहनों पर कार्रवाई

विशेष अभियान के तहत अब तक—

  • 340 वाहनों पर कार्रवाई
  • 269 नाबालिग वाहन चालक
  • 71 स्कूल ऑटो के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है।

नाबालिगों द्वारा चलाए जा रहे वाहनों को नियमानुसार जब्त कर कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है।

दूसरी बार पकड़े जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई नाबालिग दूसरी बार वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 199(ए) के तहत और अधिक कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अभिभावकों से विशेष अपील

यातायात पुलिस, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में दोपहिया या अन्य मोटर वाहन चलाने की अनुमति न दें। बच्चों की सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहेगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Nilesh Tiwari

Editor- NTN Report 📱+91 93298 23355 📧 tnilesh2711@gmail.com
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