
उपभोक्ता साक्षरता शिविर : उपभोक्ताओं को ई-फाइलिंग व ई-हियरिंग की दी गई जानकारी
NTN NEWS REPORT// जांजगीर-चांपा, माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेशानुसार जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर-चांपा द्वारा उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने हेतु ग्राम बनारी में 24 सितंबर को उपभोक्ता साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर-चांपा के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू ने उपभोक्ता कानूनों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि व्यक्ति जन्म से ही उपभोक्ता होता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता, सेवा में कमी या अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। साथ ही यह भी बताया गया कि पाँच लाख रुपये तक की शिकायतों पर जिला उपभोक्ता आयोग में कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
आयोग के सदस्य विशाल तिवारी ने उपस्थित जनों को ई-फाइलिंग और ई-हियरिंग के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब उपभोक्ता आयोगों के समक्ष शिकायतें ऑनलाइन माध्यम से अनिवार्य रूप से दर्ज की जाती हैं, जिसके लिए उपभोक्ता ई-जागृति पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को बहस करने अथवा पक्ष रखने के लिए आयोग के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, बल्कि ई-हियरिंग की सुविधा से वे ऑनलाइन कहीं से भी जुड़ सकते हैं। यह सुविधा अब पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध है।
शिविर का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, धोखाधड़ी और शोषण से बचाना तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। शिविर में उपस्थित संभ्रांत जनों के प्रश्नों का आयोग के पदाधिकारियों द्वारा समाधान भी किया गया।
इस अवसर पर अधिवक्ता रमाकांत रजवाड़े, ग्राम बनारी के सरपंच देवनारायण सिदार, पंचगण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानीन, जिला उपभोक्ता आयोग के कर्मचारी नाजिर राकेश दुबे, डाटा एंट्री ऑपरेटर संजय बुनकर सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।
यह शिविर उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल माध्यमों से न्याय तक सरल पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।