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भारतराज्य/शहर

ITR नहीं भरा तो ‘हक’ छिनेगा, ‘ठप्पा’ लगेगा, वीजा भी होगा रद्द! नोटिस या जुर्माना ही नहीं होंगे ये 5 ‘डरावने’ नुकसान

NTN NEWS REPORT// Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना कई लोगों को झंझट लगता है. कुछ सोचते हैं- “क्या फर्क पड़ता है, अगर नहीं भरा तो?” …बस थोड़ी पेनाल्टी भर देंगे, नोटिस आ जाएगा तो निपटा देंगे. लेकिन, हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है. ITR सिर्फ टैक्स का हिसाब नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल पहचान का सबसे बड़ा सबूत है. इसे न भरने की गलती आपके लिए ऐसी मुश्किलें खड़ी कर सकती है, जिसकी कीमत जिंदगीभर चुकानी पड़े।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना कोई ऑप्शनल काम नहीं है. ये जरूरी है. क्योंकि, ये आपकी इनकम का लीगल सबूत है, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड की पहचान है और आने वाले वक्त की सेफ्टी बेल्ट भी. अक्सर लोग सोचते हैं- ‘नहीं भरेंगे तो क्या होगा?’ या फिर ‘आराम से भर देंगे’. कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं जो सिर्फ पेनाल्टी से कहीं ज़्यादा सख्त हैं. और अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो खतरा मंडरा रहा है।

छिन सकता है आपका ‘हक’ : अगर आपने ITR नहीं भरा, तो इसका सीधा मतलब है कि आपने अपनी कमाई का हिसाब सरकार को नहीं दिया. अब सोचिए- कल को अगर आपको इनकम का कोई विवाद सुलझाना पड़ा, इनहेरिटेंस क्लेम करना पड़ा या बिज़नेस इनकम दिखानी पड़ी या फिर कैपिटल गेन से जुड़ा मामला हुआ, तो आपके पास सबूत ही नहीं होगा. ITR आपका लीगल शील्ड है. इसे न भरने का मतलब है कि आपने खुद अपनी ढाल नीचे रख दी।

लग सकता है ‘आय छिपाने का ठप्पा : सोचिए, आपने ITR फाइल नहीं किया और बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी डील या शेयर इन्वेस्टमेंट से आपकी कमाई पकड़ ली गई. सीधा ठप्पा लग जाएगा- “आय छिपाने वाला”. और फिर शुरू होगा असली खेल- आपकी इनकम को Undisclosed Income माना जाएगा. इस पर लगेगा 60% टैक्स + 25% सरचार्ज + 4% सेस यानी लगभग 78% टैक्स. इसके ऊपर 300% तक पेनाल्टी भी लग सकती है. मतलब, आपकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा एक झटके में सरकार के खाते में चला जाएगा।

लोन और वीज़ा दोनों हो सकते हैं रिजेक्ट : घर खरीदने का सपना? कार लेने की सोच? बिज़नेस शुरू करने के लिए फंड चाहिए?- हर जगह बैंक सबसे पहले पूछेगा: “ITR दिखाइए.” ITR न होने पर बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर देगा. यही नहीं, विदेश में पढ़ाई, नौकरी या टूरिस्ट वीज़ा- हर जगह एंबेसी ITR मांगती है. अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सीधा रिजेक्शन. सोचिए, आपने लाखों का खर्च प्लान किया और एक पेपर न होने से सब बर्बाद।

प्रोसीक्यूशन- जेल तक का डर : ITR न भरना सिर्फ गलती नहीं, अपराध भी है. अगर आपकी टैक्स देनदारी ₹10,000 से ज़्यादा है और आपने ITR फाइल नहीं किया, तो आयकर विभाग मुकदमा चला सकता है. सज़ा 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल. अगर टैक्स ₹25 लाख से ऊपर है, तो ये सज़ा बढ़कर 7 साल तक भी हो सकती है. यानि ITR न भरने की लापरवाही आपको सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है।

ब्याज का बोझ- सेक्शन 234A, 234B, 234C : पेनाल्टी तो एक बार की मार है, लेकिन इंटरेस्ट ऐसा कांटा है जो हर दिन चुभता रहेगा. अगर आपने ITR नहीं भरा और टैक्स बकाया रहा, तो सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज लगता रहेगा. ये ब्याज क्वार्टर-दर-क्वार्टर जुड़ता है और कभी माफ नहीं होता. मतलब आपकी देरी की कीमत आपकी कमाई खा जाएगी.

Nilesh Tiwari

Editor- NTN Report 📱+91 93298 23355 📧 tnilesh2711@gmail.com
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