
रायपुर 22 जुलाई 2025 // कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ के द्वारा आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ के द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 के प्रावधानों के तहत जिला पंजीयक और उप पंजीयक के नाम से आदेश जारी करते हुए कहा कि, उक्त संशोधन के परिपेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके समक्ष पंजीयन के लिए प्रस्तुत दस्तावेज के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख से यदि यह स्पष्ट होता है कि किसी खसरे में से 0.05 एकड़ से कम का उपखण्ड कर विक्रय किया जा रहा है तो ऐसे दस्तावेजों का पंजीयन न किया जाए।
देखिए आदेश …
