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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के भर्ती नियम मंजूर, अतिथि व्याख्याता नीति में अहम बदलाव

NTN REPORT// रायपुर, 30 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन को मंजूरी देने के साथ पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने संबंधी भर्ती नियमों को अनुमोदित किया। इसके अलावा फिल्म ‘हनुमान अंश’ को कर मुक्त किए जाने से संबंधित आदेश का भी अनुसमर्थन किया गया।

अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कैबिनेट की मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है। संशोधित नीति के माध्यम से चयन, अनुभव, पुनर्नियोजन और मानदेय से जुड़े कई प्रावधानों को अधिक स्पष्ट किया गया है।

नई व्यवस्था के अनुसार मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

विश्वविद्यालय में अध्यापन अनुभव का भी मिलेगा लाभ

अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर पांच अंक दिए जाएंगे।

पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में किए गए अध्यापन कार्य के अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था। संशोधित नीति में इसे स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया है।

अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय निर्धारण में सामने आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए भी व्यवस्था बदली गई है। अब कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।

इसके साथ ही अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

फिल्म ‘हनुमान अंश’ को कर मुक्त करने के आदेश का अनुसमर्थन

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को कर मुक्त किए जाने की घोषणा के अनुपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।

इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।

पूर्व अग्निवीरों के 10% आरक्षण के लिए भर्ती नियम मंजूर

कैबिनेट बैठक का एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय पूर्व अग्निवीर सैनिकों से संबंधित रहा। राज्य सरकार पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही कर चुकी है।

इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

इस आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026’ तैयार किए गए हैं, जिन्हें मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है।

इन नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। नियमों के अनुमोदन से संबंधित पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए घोषित आरक्षण को लागू करने का नियामकीय ढांचा तैयार हो गया है।

Nilesh Tiwari

Editor- NTN Report 📱+91 93298 23355 📧 tnilesh2711@gmail.com
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